फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Aniruddhacharya trouble indecent comments on women Meera reached court to register a case

UP: महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर बुरे फंसे अनिरुद्धाचार्य, मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीरा पहुंचीं कोर्ट

Fri, 08 Aug 2025 10:05 AM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 08 Aug 2025 10:05 AM IST
सार

Aniruddhacharya Women Remark Case: व्यास गद्दी पर बैठकर महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी मामले में कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आगरा निवासी हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा उनके खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंची हैं। 

विज्ञापन
Aniruddhacharya trouble indecent comments on women Meera reached court to register a case
वकीलों ने जताया आक्रोश। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

Aniruddhacharya News: मथुरा के कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए याचिका दायर करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हिंदू महासभा आगरा की जिलाध्यक्ष ने बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वाद दायर करने के लिए अर्जी दाखिल की है। बुधवार को महिला अधिवक्ता वाद दायर करा चुकी हैं।
विज्ञापन

आगरा के ताजगंज स्थित नगला महादेव निवासी हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। दाखिल अर्जी में उन्होंने कहा है कि 28 जुलाई को वह वृंदावन में बांकेबिहारीजी के दर्शन के लिए गई थीं। इस दौरान उन्हें जानकारी हुई कि कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपनी कथा में लड़कियों की शादी की उम्र पर सवालिया निशान लगाते हुए गलत टिप्पणी की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

व्यास पीठ पर बैठकर अनिरुद्धाचार्य ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार शादी की निर्धारित उम्र के ऊपर भी सवालिया निशान लगाया है। इससे समाज में वर्षों पहले बंद हुई बाल विवाह की परंपरा को पुन: बढ़ावा मिलेगा। इससे महिलाओं की भावनाओं आहत हुई हैं।
विज्ञापन

उन्होंने 28 जुलाई को वृंदावन कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इससे पूर्व बुधवार को महिला अधिवक्ता प्रियदर्शिनी मिश्रा और सौम्या शुक्ला भी एसीजेएम (प्रथम) के यहां भागवताचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वाद दायर करा चुकी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed