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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामला: अदालती कार्रवाई पूरी, इस तारीख को जारी हो सकती है अमीन रिट, विरोध जारी

Mon, 03 Apr 2023 12:08 AM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Mon, 03 Apr 2023 12:08 AM IST
सार

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के 13.37 एकड़ जमीन मामले में अदालती कार्रवाई पूरी हो गई है। अब अमीन रिट जारी की जानी है। दूसरी तरफ ईदगाह पक्ष इस आदेश को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी में है।  

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Amin writ may come soon in thirteen acres land dispute case of Sri Krishna birthplace in Mathura
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन का विवाद निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज नीरज गोंड द्वारा ईदगाह की अमीन रिपोर्ट के आदेश के बाद अमीन रिट जारी होना शेष रह गया है। शनिवार को इसकी अन्य विधिक प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। अब तीन अप्रैल को यह जारी की जा सकती है।

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सोमवार को कोर्ट अमीन शिशुपाल यादव द्वारा विधिक प्रक्रिया को पूर्ण कर रिट को रिसीव किया जाएगा। इसके बाद ईदगाह में अमीन निरीक्षण करने की तारीख तय करेंगे। इस तारीख के अनुसार दोनों पक्षों को सूचित कर ईदगाह पहुंचेंगे। सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा ने 12 दिसंबर 2022 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान संबंधी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वाद में अमीन रिपोर्ट के आदेश किए। 

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अमीन रिपोर्ट के कर दिए थे आदेश

ईदगाह पक्ष ने इसका विरोध किया है। आदेश सात नियम 11 सीपीसी की तहत केस की पोषणीयता पर सुनवाई की मांग की। स्थानांतरण होकर आए केस में सिविल जज सीनियर डिवीजन नीरज गोंड ने पक्षकार की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए 29 मार्च 2023 को अमीन रिपोर्ट के आदेश कर दिए। 

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प्रतिवादीगण ईदगाह और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने विरोध किया। अदालत ने अमीन रिपोर्ट के लिए आवश्यक अमीन रिट की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। अब केवल न्यायालयीय अमीन द्वारा अमीन रिपोर्ट को रिसीव करना भर शेष रह गया है। पक्षकार के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि सोमवार को अमीन द्वारा रिट को रिसीव कर लिया जाएगा।

ईदगाह पक्ष जाएगा हाईकोर्ट, पक्षकार ने लगाया कैवियट

ईदगाह की अमीन रिपोर्ट के खिलाफ में ईदगाह पक्ष ने हार नहीं मानी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की अदालत में अमीन रिपोर्ट रोकने को दिए गए प्रार्थनापत्र पर कार्रवाई न होते देख वह अब इस आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में जाएंगे। यहां पर भी यदि उनके प्रार्थनापत्र पर सुनवाई नहीं हुई तो वह हाईकोर्ट में इस आदेश को रुकवाने के लिए अपील करेंगे। 

हाईकोर्ट में लगाया कैवियट

ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि अब वह ईदगाह के अमीन रिपोर्ट संबंधी आदेश को रुकवाने के लिए सभी विधिक प्रक्रिया करेंगे। अमीन रिपोर्ट का फैसला कानूनी रूप से गलत तरीके से दिया गया है। उधर पक्षकार हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में कैवियट लगा दिया है। जिला जज की अदालत में भी कैवियट लगाएंगे। उनका कहना है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत द्वारा मैरिट के आधार पर अमीन रिपोर्ट का आदेश किया गया है। इसका विरोध निरर्थक है।

पुलिस बल की पड़ेगी जरूरत

जब भी ईदगाह की अमीन रिपोर्ट करने के अमीन शिशुपाल यादव मौके पर ईदगाह जाएंगे तो वहां विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल की जरूरत पड़ेगी। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के अन्य दावेे के पक्षकार दिनेश शर्मा ने इस संबंध में अदालत में प्रार्थना पत्र भी दिया है। इसमें उन्होंने मौके पर एसएसपी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के रहने की मांग की है।

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