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Mathura News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर दोष सिद्ध, सजा सुरक्षित
Fri, 11 Aug 2023 12:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Updated Fri, 11 Aug 2023 12:19 AM IST
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- नौ साल पुराने मुकदमे में एडीजे विशेष पॉक्सो-2 कोर्ट में सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मथुरा। एडीजे पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 पूनम पाठक की अदालत ने बृहस्पतिवार सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दो आरोपियों को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी करार दिया। हालांकि दोनों की सजा को सुरक्षित रखा गया है। सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी और विशेष लोक अभियोजक रामपाल ने बताया कि घटना 19 मई 2013 की है। थाना जमुनापार निवासी भगवत पुत्र विस्सीराम और रामखिलाड़ी पुत्र हरनारायण के खिलाफ एक ठेकेदार ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि भगवत और राम खिलाड़ी ने उनके बेलदार की पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेजा। विवेचना कर दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान अदालत ने दोनों को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी पाया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मथुरा। एडीजे पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 पूनम पाठक की अदालत ने बृहस्पतिवार सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दो आरोपियों को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी करार दिया। हालांकि दोनों की सजा को सुरक्षित रखा गया है। सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी और विशेष लोक अभियोजक रामपाल ने बताया कि घटना 19 मई 2013 की है। थाना जमुनापार निवासी भगवत पुत्र विस्सीराम और रामखिलाड़ी पुत्र हरनारायण के खिलाफ एक ठेकेदार ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि भगवत और राम खिलाड़ी ने उनके बेलदार की पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेजा। विवेचना कर दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान अदालत ने दोनों को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी पाया है।
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