फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   A husband who murdered his wife for dowry was sentenced to life imprisonment

Mathura News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Jan 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
A husband who murdered his wife for dowry was sentenced to life imprisonment
मथुरा। दहेज की खातिर पत्नी की पीट-पीटकर और गला दबाकर हत्या करने वाले पति को एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 24 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सास, जेठ, जेठानी और देवर के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर कोर्ट ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। पति गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है।
विज्ञापन

बलदेव थाना क्षेत्र के गांव प्रेमनगर दंघेटा निवासी अनिल कुमार ने अपनी बेटी पूजा की शादी थाना हाईवे क्षेत्र के गांव पाडरा कॉलोनी निवासी सुभाष के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले पूजा से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। इससे परेशान होकर पूजा अपने पति सुभाष के साथ जयसिंहपुरा खादर में बीएस चौहान के मकान में रहने लगी। शादी के करीब 6 वर्ष बाद 17 मार्च 2020 को पूजा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई।
विज्ञापन

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिटाई और गला दबाने से महिला की मौत होने की पुष्टि हुई। विवाहिता के पिता ने पति सुभाष, जेठ रमन, देवर रम्मी उर्फ रमेश, सास आशा व जेठानी अंगूरी देवी के खिलाफ गोविंद नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed