फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   A husband was sentenced to life imprisonment for burning his pregnant wife alive for dowry

Mathura News: दहेज के लिए गर्भवती पत्नी को जिंदा जलाने पर पति को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jan 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
A husband was sentenced to life imprisonment for burning his pregnant wife alive for dowry
मथुरा। दहेज के लिए गर्भवती पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को एडीजे एफटीसी प्रथम (महिला विरुद्ध अपराध) विजय कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ देने पर विवाहिता के जेठ को 10 वर्ष और सास-ससुर को 7-7 वर्ष के कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
विज्ञापन

भरतपुर के सेवर निवासी राजेंद्र कुमार ने अपनी बेटी ममता उर्फ हेमलता की शादी 1 दिसंबर 2019 को मगोर्रा के गांव लठाकुरी निवासी विजय के साथ की थी। शादी के बाद से ससुराल वाले ममता से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। 12 नवंबर 2020 को बेटी की ससुराल से उनके पास फोन आया कि ममता की तबीयत खराब है। पिता सहित अन्य लोगों ने गांव आकर देखा तो छत पर कमरे के बाहर ममता पूरी तरह जली हुई मृतावस्था में पड़ी मिली। पिता राजेंद्र ने पति विजय, जेठ गजाधर, ससुर रामकिशन और सास रामामूर्ति के खिलाफ मगोर्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया कि जिस समय ममता को जिंदा जलाया वह 5-6 माह की गर्भवती थी।
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से सभी को जेल भेज दिया। कुछ समय बाद उन्हें अदालत से जमानत मिल गई। मुकदमे की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम (महिला विरुद्ध अपराध) विजय कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने चारों को सजा सुनाई। निर्णय सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने सभी के सजाई वारंट बना उन्हें जिला कारागार भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed