फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   A Baba who raped his minor granddaughter was sentenced to life imprisonment

Mathura News: नाबालिग नातिन के साथ दुष्कर्म करने वाले बाबा को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Jan 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
A Baba who raped his minor granddaughter was sentenced to life imprisonment
मथुरा। एडीजे-2 अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ब्रिजेश कुमार ने नाबालिग नातिन से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन

नौहझील थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी की मां 21 जुलाई 2020 को दोपहर को सामान लेने के लिए बाजार गई थीं। किशोरी घर पर अकेली थी। इसी दौरान किशोरी के सगे बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इकसे बाद बाबा ने नातिन के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं बाबा ने किशोरी को धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वह जान से मरवा देंगे। हालांकि कुछ दिन बाद पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती बताई। इसके बाद किशोरी की मां ने नौहझील थाने में ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
विज्ञापन

इसके बाद पुलिस ने किशोरी के बाबा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। साथ ही विवेचना करके अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे-2 अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ब्रिजेश कुमार की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों और गवाह के आधार पर अभियुक्त हमवीर उर्फ हाबूडा (75) को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed