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Mathura News: नाबालिग नातिन के साथ दुष्कर्म करने वाले बाबा को आजीवन कारावास
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मथुरा। एडीजे-2 अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ब्रिजेश कुमार ने नाबालिग नातिन से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
नौहझील थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी की मां 21 जुलाई 2020 को दोपहर को सामान लेने के लिए बाजार गई थीं। किशोरी घर पर अकेली थी। इसी दौरान किशोरी के सगे बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इकसे बाद बाबा ने नातिन के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं बाबा ने किशोरी को धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वह जान से मरवा देंगे। हालांकि कुछ दिन बाद पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती बताई। इसके बाद किशोरी की मां ने नौहझील थाने में ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
इसके बाद पुलिस ने किशोरी के बाबा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। साथ ही विवेचना करके अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे-2 अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ब्रिजेश कुमार की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों और गवाह के आधार पर अभियुक्त हमवीर उर्फ हाबूडा (75) को दोषी करार दिया।
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नौहझील थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी की मां 21 जुलाई 2020 को दोपहर को सामान लेने के लिए बाजार गई थीं। किशोरी घर पर अकेली थी। इसी दौरान किशोरी के सगे बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इकसे बाद बाबा ने नातिन के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं बाबा ने किशोरी को धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वह जान से मरवा देंगे। हालांकि कुछ दिन बाद पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती बताई। इसके बाद किशोरी की मां ने नौहझील थाने में ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
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इसके बाद पुलिस ने किशोरी के बाबा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। साथ ही विवेचना करके अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे-2 अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ब्रिजेश कुमार की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों और गवाह के आधार पर अभियुक्त हमवीर उर्फ हाबूडा (75) को दोषी करार दिया।
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