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Mathura News: 12 वर्ष पुराने मुकदमे में दो दोषियों को 3-3 साल की कैद
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मथुरा। एडीजे-4 संतोष कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने शुक्रवार को हमले के दो दोषियों को तीन-तीन साल की कैद और 23-23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मुकदमे में कुल चार आरोपी थे। इनमें से दो की मौत पूर्व में हो चुकी है।
बलदेव थाना क्षेत्र के ग्राम हथौड़ा में प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर कोमल सिंह पर गांव के ही लोगों ने 28 मार्च 2012 को हमला कर दिया था। कोमल सिंह को गोली लगी थी। उन्होंने गांव के दरब सिंह पुत्र रामजीलाल, मानसिंह पुत्र रामजीत, इंद्रजीत पुत्र दरब सिंह व अजीत पुत्र दरब सिंह के खिलाफ 29 मार्च को मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने सभी नामजदों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। दरब सिंह व अजीत की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। कोर्ट ने मानसिंह व इंद्रजीत को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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बलदेव थाना क्षेत्र के ग्राम हथौड़ा में प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर कोमल सिंह पर गांव के ही लोगों ने 28 मार्च 2012 को हमला कर दिया था। कोमल सिंह को गोली लगी थी। उन्होंने गांव के दरब सिंह पुत्र रामजीलाल, मानसिंह पुत्र रामजीत, इंद्रजीत पुत्र दरब सिंह व अजीत पुत्र दरब सिंह के खिलाफ 29 मार्च को मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने सभी नामजदों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। दरब सिंह व अजीत की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। कोर्ट ने मानसिंह व इंद्रजीत को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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