फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   3 accused convicted of deadly attack

Mathura News: जानलेवा हमले के 3 आरोपी दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 14 May 2024 03:38 AM IST
विज्ञापन
3 accused convicted of deadly attack
मथुरा। एडीजे-5 डाॅ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने सोमवार को जानलेवा हमले के मुकदमे के दो आरोपियों को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी करार दिया है। दोनों की सजा के बिंदु पर 15 मई को अदालत सुनवाई करेगी।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अवनीश उपाध्याय ने बताया कि वादी मुकदमा महावीर सिंह निवासी प्रताप नगर, जमुनापार ने 22 दिसंबर 2020 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका पुत्र उमेश, पप्पू के खोखे पर बैठकर चाय पी रहा था। इसी दौरान रिषभ और कृष्णा नशे में आए और बेटे को गाली देने लगे। बेटे ने विरोध किया तो धमकी देकर चले गए। कुछ देर बाद बेटा उमेश चाय पीकर उठा और लघुशंका करने चला गया। तभी रिषभ, कृष्णा अपने साथ भोला को लेकर वहां पहुंचा और भोला ने उमेश को गोली मार दी। तीनों आरोपी मौके से भाग गए।
विज्ञापन

एडीजीसी के अनुसार पुलिस ने भोला को गिरफ्तार कर उमेश पर गोली चलाने में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया था। विवेचना कर पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। एडीजे-5 डा. पल्लवी अग्रवाल की कोर्ट में ट्रायल हुआ। मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने सात गवाही कराईं। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर तीनों को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 15 मई को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed