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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   12-Year Sentence for the Abductor of a Teenage Girl; 14 Years for the Man Who Married Her

Mathura News: किशोरी को ले जाने वाले को 12 और शादी करने वाले को 14 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 23 Apr 2026 12:54 AM IST
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12-Year Sentence for the Abductor of a Teenage Girl; 14 Years for the Man Who Married Her
मथुरा। कोर्ट ने किशोरी को ले जाने वाले को 12 साल और उससे शादी करने वाले को 14 साल की सजा सुनवाई है। दोनों पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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राया क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि एक मई 2018 की सुबह उसकी 17 वर्षीय पुत्री को राजकुमार उर्फ राजू लेकर चला गया। कुछ दिन बाद पुलिस ने किशोरी को ढूंढकर परिजन को सौंप दिया। किशोरी ने बयान में बताया कि साथ ले जाने के बाद राजकुमार ने जिला सहारनपुर के कोतवाली देहात सकलापुरी निवासी राजेश कुमार से मंदिर में शादी करा दी। राजेश उरे पीटता और दुष्कर्म करता था। मामले की सुनवाई एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार की अदालत में हुई। गवाह व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने राजेश कुमार को 14 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड और राजकुमार उर्फ राजू को 12 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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