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Mathura News: 31 दिसंबर तक संपत्ति कर बिल जमा करने पर मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 23 Nov 2024 02:41 AM IST
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10 percent discount will be given on submitting property tax bill by 31st December
मथुरा। हाउस टैक्स में अगर 10 फीसदी की छूट पानी है तो आप 31 दिसंबर तक अपने मकान का टैक्स जमा कर दें। इसके बाद टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। इस बाबत अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं।
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आम तौर पर दिसंबर माह तक नगर निगम के पास काफी टैक्स जमा हो जाता है, लेकिन इस बार काफी कम टैक्स निगम में जमा हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में निगम ने करीब 52 करोड़ रुपये का टैक्स जमा किया था। नगर आयुक्त शशांक चौधरी के अनुसार निगम ने इस वित्तीय वर्ष में टैक्स से आय का लक्ष्य 80 करोड़ कर दिया, लेकिन निगम लक्ष्य से काफी दूर है।
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मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नरेंद्र यादव ने बताया कि अभी तक इस वित्तीय वर्ष में करीब 24 हजार लोगों ने ही निगम में टैक्स जमा किया है। अभी 1.20 लाख से अधिक लोगों का टैक्स निगम में आना बाकी है। अब नगर निगम प्रशासन ने जारी आदेश में 31 दिसंबर तक 10 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया है। 31 दिसंबर के बाद जो भी टैक्स जमा करेगा, उसे छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह लाभ इस वित्तीय वर्ष का कर जमा करने वालों को ही मिलेगा। बकाया राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ बिल जमा करना होगा। इस दौरान पार्षद राजीव कुमार सिंह ने संपत्ति कर में नगर निगम की ओर से छूट प्रदान करने की घोषणा को स्वागत योग्य बताया।
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