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Mainpuri News: बेटी की हत्या में माता-पिता दोषी करार, 11 दिसंबर को होगी सजा
Mon, 08 Dec 2025 11:26 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Mon, 08 Dec 2025 11:26 PM IST
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मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र के गांव मौजेपुर में दो साल पहले ऑनर किलिंग में एक युवती की हत्या करके शव को पास के मैदान में साक्ष्य मिटाने के लिए गड्ढा खोदकर दबाने के मामले में माता-पिता दोषी पाए गए हैं। अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा है। उनको सजा सुनाने के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की गई है।
मौजेपुर के रहने वाले अशोक यादव ने परिजन के सहयोग से 19 जनवरी 2023 की रात को अपनी पुत्री ज्योती की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को पास के मैदान में सबूत मिटाने के लिए गड्ढा खोदकर दबा दिया था। ग्राम सभा के चौकीदार मनोज कठेरिया ने 20 जनवरी 2023 को थाना भोगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करने के बाद पिता अशोक यादव, पत्नी रामादेवी, पुत्र अमित, अनुज, अवनीश के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह के न्यायालय में हुई। गवाही के आधार पर ज्योती के पिता अशोक और माता रामादेवी को बेटी की गला दबाकर हत्या करने तथा शव को पास के मैदान में साक्ष्य मिटाने के लिए गड्ढा खोदकर दबाने का दोषी पाया गया। उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। ऑनर किलिंग के मामले में सजा सुनाने के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की गई है।
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भाइयों को किया गया बरी
पुलिस ने जांच करने के बाद ज्योती के सगे भाई अमित, अनुज, अवनीश के खिलाफ चार्जशीट भेजी थी। गवाही में तीनों भाइयों के खिलाफ ज्योती की गला दबाकर हत्या करने तथा शव को पास के मैदान में साक्ष्य मिटाने का आरोप साबित नहीं हुआ। अपर जिला जज ने तीनों भाइयों को अपनी बहन की हत्या करने के आरोप से बरी कर दिया है।
प्रेम प्रसंग के चलते की थी हत्या
मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाही में सामने आया कि ज्योती का पास के गांव के रहने वाले युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह उसी के साथ शादी भी करना चाहती थी। परिजन इसका विरोध कर रहे थे। चौकीदार मनोज कठेरिया ने रिपोर्ट में भी यह तथ्य लिखाया था। गवाही में साबित हुआ कि प्रतिष्ठा की खातिर ज्योती की हत्या करके शव को पास के मैदान में साक्ष्य मिटाने के लिए गड्ढा खोदकर दबाया गया था।
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मौजेपुर के रहने वाले अशोक यादव ने परिजन के सहयोग से 19 जनवरी 2023 की रात को अपनी पुत्री ज्योती की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को पास के मैदान में सबूत मिटाने के लिए गड्ढा खोदकर दबा दिया था। ग्राम सभा के चौकीदार मनोज कठेरिया ने 20 जनवरी 2023 को थाना भोगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करने के बाद पिता अशोक यादव, पत्नी रामादेवी, पुत्र अमित, अनुज, अवनीश के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह के न्यायालय में हुई। गवाही के आधार पर ज्योती के पिता अशोक और माता रामादेवी को बेटी की गला दबाकर हत्या करने तथा शव को पास के मैदान में साक्ष्य मिटाने के लिए गड्ढा खोदकर दबाने का दोषी पाया गया। उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। ऑनर किलिंग के मामले में सजा सुनाने के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की गई है।
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भाइयों को किया गया बरी
पुलिस ने जांच करने के बाद ज्योती के सगे भाई अमित, अनुज, अवनीश के खिलाफ चार्जशीट भेजी थी। गवाही में तीनों भाइयों के खिलाफ ज्योती की गला दबाकर हत्या करने तथा शव को पास के मैदान में साक्ष्य मिटाने का आरोप साबित नहीं हुआ। अपर जिला जज ने तीनों भाइयों को अपनी बहन की हत्या करने के आरोप से बरी कर दिया है।
प्रेम प्रसंग के चलते की थी हत्या
मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाही में सामने आया कि ज्योती का पास के गांव के रहने वाले युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह उसी के साथ शादी भी करना चाहती थी। परिजन इसका विरोध कर रहे थे। चौकीदार मनोज कठेरिया ने रिपोर्ट में भी यह तथ्य लिखाया था। गवाही में साबित हुआ कि प्रतिष्ठा की खातिर ज्योती की हत्या करके शव को पास के मैदान में साक्ष्य मिटाने के लिए गड्ढा खोदकर दबाया गया था।