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Mainpuri News: छात्रवृत्ति के 5873 आवेदनों पर डीएम नाराज, 24 अक्तूबर तक निस्तारण के निर्देश
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मैनपुरी। पूर्वदशम और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजना के तहत 5873 लंबित आवेदनों पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने सभी विद्यालयों को 24 अक्तूबर 2026 तक शत फीसद डाटा निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न होने पर प्रतिकूल कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार ने प्रधानाचार्यों और छात्रवृत्ति नोडल प्रभारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने 21 अक्तूबर को हुई समीक्षा बैठक में यह असंतोष व्यक्त किया। कल्याण विभाग के अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इसकी निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। विद्यालयों के लॉगिन पर अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन लंबित हैं जिन्हें तत्काल नियमानुसार निस्तारित या निरस्त किया जाना है।
इन वजहों से निरस्त होंगे आवेदन
संशोधित समय-सारिणी के अनुसार, छात्र-छात्राओं को 17 अक्तूबर तक आवेदन कर तीन दिन में हार्डकॉपी जमा करनी थी, जिसकी अंतिम तिथि 22 अक्तूबर है। जिन छात्रों ने निर्धारित समय-सीमा में हार्डकॉपी जमा नहीं की, उनके आवेदन छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा निरस्त किए जाएंगे। इसके अलावा लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण में समस्या, त्रुटिपूर्ण आवेदन, अपात्र छात्र या 75 फीसदी से कम उपस्थिति वाले आवेदनों को भी तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार ने प्रधानाचार्यों और छात्रवृत्ति नोडल प्रभारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने 21 अक्तूबर को हुई समीक्षा बैठक में यह असंतोष व्यक्त किया। कल्याण विभाग के अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इसकी निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। विद्यालयों के लॉगिन पर अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन लंबित हैं जिन्हें तत्काल नियमानुसार निस्तारित या निरस्त किया जाना है।
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इन वजहों से निरस्त होंगे आवेदन
संशोधित समय-सारिणी के अनुसार, छात्र-छात्राओं को 17 अक्तूबर तक आवेदन कर तीन दिन में हार्डकॉपी जमा करनी थी, जिसकी अंतिम तिथि 22 अक्तूबर है। जिन छात्रों ने निर्धारित समय-सीमा में हार्डकॉपी जमा नहीं की, उनके आवेदन छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा निरस्त किए जाएंगे। इसके अलावा लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण में समस्या, त्रुटिपूर्ण आवेदन, अपात्र छात्र या 75 फीसदी से कम उपस्थिति वाले आवेदनों को भी तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
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