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Mainpuri News: गैंग चलाने के आरोपी पिता-पुत्रों को किया बरी
Mon, 06 Jul 2026 11:36 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Mon, 06 Jul 2026 11:36 PM IST
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मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र में 18 साल पहले गैंग बनाकर अपराध करने के आरोपी पिता सहित दो पुत्रों को न्यायालय से बरी कर दिया गया है। न्यायालय में गवाही के दौरान पुलिस अपनी कहानी ही साबित नहीं कर सकी है। साक्ष्य के अभाव का लाभ आरोपियों को दिया गया है।
थाना भोगांव में 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक भोगांव आरके शर्मा ने गांव सिवाई के रहने वाले लालाराम सहित उनके पुत्र जितेंद्र और रवींद्र के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार पिता-पुत्र गैंग बनाकर संगठित तरीके से अपराध करते थे। अपराध कर अवैध रूप से धन और संपत्ति अर्जित कर ली है। विवेचना अधिकारी ने दर्ज प्राथमिकी की विवेचना करने के बाद आरोपी पिता-पुत्रो के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में भेज दिया।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक सहित पुलिस के गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी। न्यायालय में दी गई गवाही में पुलिस के गवाह अपनी कहानी को न्यायालय में साबित नहीं कर सके। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में अपराध साबित नहीं होने पर स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी लालाराम, सहित उनके पुत्र जितेंद्र और रवींद्र को बरी कर दिया है।
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थाना भोगांव में 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक भोगांव आरके शर्मा ने गांव सिवाई के रहने वाले लालाराम सहित उनके पुत्र जितेंद्र और रवींद्र के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार पिता-पुत्र गैंग बनाकर संगठित तरीके से अपराध करते थे। अपराध कर अवैध रूप से धन और संपत्ति अर्जित कर ली है। विवेचना अधिकारी ने दर्ज प्राथमिकी की विवेचना करने के बाद आरोपी पिता-पुत्रो के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में भेज दिया।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक सहित पुलिस के गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी। न्यायालय में दी गई गवाही में पुलिस के गवाह अपनी कहानी को न्यायालय में साबित नहीं कर सके। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में अपराध साबित नहीं होने पर स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी लालाराम, सहित उनके पुत्र जितेंद्र और रवींद्र को बरी कर दिया है।
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