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कोर्ट में युवती ने दर्ज कराए बयान
अमर उजाला ब्यूरो, मैनपुरी
Updated Tue, 14 Jun 2016 11:14 PM IST
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दिल्ली उच्च न्यायलय
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कोतवाली क्षेत्र की एक कालोनी से दूसरे संप्रदाय के युवक के साथ गई युवती मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में बयान के लिए पेश की गई। युवती के कलमबंद बयान लेने के बाद कोर्ट ने बुधवार को जिरह की तारीख तय की है। वहीं युवती को साथ ले जाने के लिए प्रेमी और परिवारीजन कोर्ट परिसर में डटे रहे, लेकिन युवती महिला पुलिस की अभिरक्षा में महिला थाने में है।
फीरोजाबाद की रहने वाली एक युवती बीते पांच वर्षों से कोतवाली क्षेत्र की एक कालोनी में अपनी नानी के यहां रह रही थी। इसी बीच दूसरे संप्रदाय के एक युवक के साथ उसके प्रेम संबंध हो गए। डेढ़ माह पूर्व दोनों घर से चले गए और शादी भी कर ली। वहीं युवती के परिवारीजनों ने उसे नाबालिग बताते हुए युवक समेत अन्य लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। कुछ दिन पहले पुलिस का दबाव बढ़ने पर दोनों कोर्ट में पेश हुए थे। पुलिस ने युवती का मेडिकल कराया तो पता चला की उसकी उम्र 19 वर्ष है, साथ ही वह गर्भवती है। मंगलवार को उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान युवती के परिवारीजन और प्रेमी दोनों ही कोर्ट परिसर में उसकी सुपुर्दगी का इंतजार करते रहे। सीजेएम के समक्ष बयान के बाद न्यायाधीश ने युवती के बयान सुरक्षित रख लिए। बहस के लिए दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को बुधवार का समय दिया है। इसके बाद ही फैसला हो सकेगा की न्यायालय से युवती किसके साथ जाएगी।
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फीरोजाबाद की रहने वाली एक युवती बीते पांच वर्षों से कोतवाली क्षेत्र की एक कालोनी में अपनी नानी के यहां रह रही थी। इसी बीच दूसरे संप्रदाय के एक युवक के साथ उसके प्रेम संबंध हो गए। डेढ़ माह पूर्व दोनों घर से चले गए और शादी भी कर ली। वहीं युवती के परिवारीजनों ने उसे नाबालिग बताते हुए युवक समेत अन्य लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। कुछ दिन पहले पुलिस का दबाव बढ़ने पर दोनों कोर्ट में पेश हुए थे। पुलिस ने युवती का मेडिकल कराया तो पता चला की उसकी उम्र 19 वर्ष है, साथ ही वह गर्भवती है। मंगलवार को उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान युवती के परिवारीजन और प्रेमी दोनों ही कोर्ट परिसर में उसकी सुपुर्दगी का इंतजार करते रहे। सीजेएम के समक्ष बयान के बाद न्यायाधीश ने युवती के बयान सुरक्षित रख लिए। बहस के लिए दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को बुधवार का समय दिया है। इसके बाद ही फैसला हो सकेगा की न्यायालय से युवती किसके साथ जाएगी।
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