फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   patnee kee hatya mein pati ko 10 saal kee saja

पत्नी की हत्या में पति को 10 साल की सजा

Wed, 08 Feb 2017 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो मैनपुरी
अमर उजाला ब्यूरो मैनपुरी Updated Wed, 08 Feb 2017 11:42 PM IST
विज्ञापन
patnee kee hatya mein pati ko 10 saal kee saja
court shimla
दहेज में भैंस की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को एफटीसी कोर्ट के जज ने 10 साल की सजा सुनाई है। दहेज उत्पीड़न के आरोप में नौ माह की सजा के साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। जुर्माना नहीं देने पर सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन


जिला फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा के मानिकपुर निवासी ब्रजलाल की पुत्री सुनीता की शादी थाना भोगांव के दलपतपुर निवासी गुड्डू पुत्र शेर सिंह के साथ हुई थी। 17 मई 2000 की रात सुनीता की मौत हो गई। 18 मई को सुनीता के भाई जगत सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा उसकी बहन सुनीता की शादी छह साल पहले हुई थी। दहेज में भैंस की मांग को लेकर गुड्डू आए दिन सुनीता के साथ मारपीट करता था। गुड्डू ने गांव के सुखवीर तथा उसकी पत्नी की मदद से सुनीता की हत्या कर दी है। तत्कालीन सीओ भोगांव धर्मेंद्र सचान ने जांच में सुखवीर और उसकी पत्नी को निर्दोष पाया। आरोपी गुड्डू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई एफटीसी जज प्रथम आनंद कुमार की कोर्ट में की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही के आधार पर गुड्डू को सुनीता की हत्या करने का दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पंकज ने आरोपी के अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। एफटीसी जज ने गुड्डू को पत्नी की हत्या करने में 10 साल की सजा, दहेज उत्पीड़न करने में नौ माह तथा तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed