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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा

Mon, 16 Jan 2017 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो मैनपुरी
अमर उजाला ब्यूरो मैनपुरी Updated Mon, 16 Jan 2017 11:11 PM IST
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kishoree se dushkarm karane vaale ko das saal kee saja
court shimla
किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 15 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा।
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कस्बा घिरोर निवासी एक किशोरी पिता की चाय की दुकान पर अकेली बैठी थी। दो जुलाई 2010 को कस्बा के मोहल्ला शाक्यान निवासी धर्मेंद्र अपने साथी मुन्ना निवासी नगला दुरगारी घिरोर की मदद से उसे फुसलाकर भगा ले गया। तलाश के दौरान पता नहीं चलने पर किशोरी के पिता ने दोनों के खिलाफ थाना घिरोर में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर कोर्ट में पेश किया। उसके बयानों के आधार पर धर्मेंद्र को दुष्कर्म करने का भी दोषी पाकर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भेज दी। मुन्ना को पुलिस ने निर्दोष पाया।


मामले की सुनवाई अपर जिला जज आनंद कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, पीड़िता ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर धर्मेंद्र को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पंकज ने आरोपी के अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज ने धर्मेंद्र को 10 साल और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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