फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   UP: Ten years imprisonment in rape case for abducting a teenager in Mahoba

यूपी: महोबा में किशोरी को अगवाकर बनाया था दुष्कर्म का शिकार, आरोपी को दस वर्ष की कैद

Thu, 21 Jan 2021 05:49 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Thu, 21 Jan 2021 05:49 PM IST
विज्ञापन
UP: Ten years imprisonment in rape case for abducting a teenager in Mahoba
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला
महोबा में किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म के चार वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पास्को अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को फैसला सुनाया। साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद आरोप सिद्घ होने पर अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका।
विज्ञापन


जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया। खन्ना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी चार छोटे भाई-बहनों के साथ 11 फरवरी 2016 को घर पर थी जबकि माता-पिता किसी कार्य से बैंक गए थे। तभी जनपद बांदा के चांदथोक मटौंध निवासी विजय अपने दो साथियों के साथ घर पहुंच गया।
विज्ञापन

उसने चार छोटे बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और किशोरी को डरा-धमकाकर बक्सा में रखे 42 हजार रुपये व सोने-चांदी के आभूषण निकाल लिए। आरोपी किशोरी को भी अपने साथ ले गए। उसी दिन शाम को घर वापस लौटे माता-पिता ने बच्चों को कमरे से बाहर निकाला। तब उन्होंने पूरी घटना बताई। पिता द्वारा थाने में तहरीर देने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

तब पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय के आदेश पर 25 जून 2016 को थाना खन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी विजय को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त विजय के खिलाफ 25 अगस्त 2018 को अगवाकर दुष्कर्म, पॉस्को समेत अन्य धाराओं में आरोप विचरित किया गया।

मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने अभियुक्त विजय को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजन पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले में अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed