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घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास

Wed, 08 Dec 2021 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 08 Dec 2021 11:45 PM IST
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Three years imprisonment for molestation
महोबा। घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
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घटना 16 फरवरी 2019 की रात करीब नौ बजे की है। घर के सभी लोग कमरे में टीवी देख रहे थे। 13 वर्षीय किशोरी शौचालय गई थी। तभी पड़ोस का शिवम सिंह दीवार फांदकर घर के अंदर घुस आया। जैसे ही किशोरी शौचालय से बाहर निकली तो युवक ने उससे छेड़छाड़ कर दी। परिजनों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। 19 फरवरी को एक बार फिर शिवम सिंह ने किशोरी के घर पहुंच गाली-गलौज करते हुए उठा ले जाने की धमकी दी। किशोरी के भाई की तहरीर पर उसी दिन पुलिस ने आरोपी शिवम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
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अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोषी शिवम सिंह को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया है जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेेगी।
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