फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Three including brothers punished in deadly attack

जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों समेत तीन को छह-छह वर्ष की कैद

Tue, 17 May 2022 11:40 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 May 2022 11:40 PM IST
विज्ञापन
Three including brothers punished in deadly attack
महोबा। जानलेवा हमले के 21 वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी 2016) अवनीश कुमार राय ने फैसला सुनाया। दोषसिद्ध होने पर दो सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को छह-छह वर्ष के कारावास व 41-41 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
विज्ञापन

कोतवाली चरखारी के भैसाई गांव निवासी असगर नौ दिसंबर 2000 की दोपहर घर पर था। तभी गांव का हिंदूपत उसके घर पहुंच गया और बहन रेशमा को दरवाजे से निकलने को लेकर गाली-गलौज करने लगा। जब असगर ने इसका विरोध किया तो हिंदूपत, देवीदयाल, केशव व भगवानदास ने लाठी-डंडें व फरसे से हमला कर दिया। जिससे असगर, रेशमा व अन्य परिजन घायल हो गए। असगर के भाई रसीद ने कोतवाली में चारों लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि मुकदमे के दौरान अभियुक्त केशव की मौत हो गई थी। दोषी भगवानदास व उसके भाई हिंदूपत और देवीदयाल को छह-छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed