फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Police on the murder attempt and sentenced to three and a half years

पुलिस पर जानलेवा हमले पर साढ़े तीन साल की सजा

Tue, 02 Jun 2015 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो महोबा
अमर उजाला ब्यूरो महोबा Updated Tue, 02 Jun 2015 11:10 PM IST
विज्ञापन
Police on the murder attempt and sentenced to three and a half years
 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय शंकर उपाध्याय ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
विज्ञापन

दो  मई 2006 को थाना पनवाड़ी के ग्राम रिछा की पहाड़ी पर कुछ बदमाशों के लूट के इरादे से बैठे होने की पुलिस को सूचना मिली थी। जिस पर तत्कालीन थानाध्यक्ष एमपी वर्मा पुलिस बल के साथ रिछा पहाड़िया पर जा धमके । पुलिस टीम को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जिससे पुलिस टीम बाल-बाल बच गई। बदमाशों ने पुलिस टीम को दौड़ा लिया। बाद में पुलिस ने दो बदमाशों को दबोच लिया। दोनों बदमाशों की चार्जसीट अदालत में दाखिल कर दी गई थी।
विज्ञापन

न्यायाधीश ने मंगलवार को दोनों पक्षों के गवाह एवं बहस सुनने के बाद हन्नू उर्फ हरनारायण निवासी इटकौर राठ को साढ़े तीन साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। डकैती प्रभावित क्षेत्र में आपराधिक घटना को अंजाम देने के मामले में भी अदालत ने साढ़े तीन साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर एक एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जबकि अदालत ने उसके साथी अल्ली निवासी चिकनर राठ को पूर्व मे सजा सुना दी गई थी। दोनों सजाए साथ चलेंगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने की। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed