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Mahoba News: अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों पर ही होगी खनिज निकासी
Sun, 25 Jun 2023 11:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
Updated Sun, 25 Jun 2023 11:34 PM IST
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महोबा। क्रशर से गिट्टी की निकासी केवल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों से ही हो सकेगी। इसके अलावा अन्य गाड़ियों का न तो खनिज टैग काम करेगा और न ही ऑनलाइन रायल्टी जनरेट होगी। इससे ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसेगा। इसको लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिया है।
पत्थरमंडी कबरई में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ट्रक लखनऊ, कानपुर समेत विभिन्न जनपदों से गिट्टी लेने आते हैं। लंबे समय से बिना रायल्टी व ओवरलोड वाहनों के निकलने की शिकायतें मिल रही थीं। जिला खनिज अधिकारी सनी कौशल ने बताया कि शासन ने दो दिन पहले आदेश जारी किया है। जिसके तहत बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों को रायल्टी जनरेट नहीं होगी। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक रोशन जैकब ने जारी आदेश में कहा है कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन पहाड़ और क्रशर से माल की लोडिंग नहीं करा सकेंगे। फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहन यदि मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि कूटरचित परिवहन प्रपत्र के आधार पर ओवरलोड वाहन से खनिज की निकासी पाए जाने पर जुर्माने के साथ कार्रवाई होगी। एक जुलाई से जिन वाहनों में खनिज टैग नहीं लगा होगा। उनका प्रवेश क्रशर और पहाड़ पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ई-चालानों की समीक्षा डीएम स्वयं करेंगे। शासन के इस आदेश से चोरी-छिपे अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसेगा।
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पत्थरमंडी कबरई में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ट्रक लखनऊ, कानपुर समेत विभिन्न जनपदों से गिट्टी लेने आते हैं। लंबे समय से बिना रायल्टी व ओवरलोड वाहनों के निकलने की शिकायतें मिल रही थीं। जिला खनिज अधिकारी सनी कौशल ने बताया कि शासन ने दो दिन पहले आदेश जारी किया है। जिसके तहत बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों को रायल्टी जनरेट नहीं होगी। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक रोशन जैकब ने जारी आदेश में कहा है कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन पहाड़ और क्रशर से माल की लोडिंग नहीं करा सकेंगे। फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहन यदि मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि कूटरचित परिवहन प्रपत्र के आधार पर ओवरलोड वाहन से खनिज की निकासी पाए जाने पर जुर्माने के साथ कार्रवाई होगी। एक जुलाई से जिन वाहनों में खनिज टैग नहीं लगा होगा। उनका प्रवेश क्रशर और पहाड़ पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ई-चालानों की समीक्षा डीएम स्वयं करेंगे। शासन के इस आदेश से चोरी-छिपे अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसेगा।
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