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Mahoba News: महोबाः 59 निजी अस्पतालों पर जुर्माना
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महोबा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मेडिकल कचरा का निस्तारण न करने वाले 59 नर्सिंगहोम पर एक लाख 16 हजार 400 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने वालों से भू-राजस्व की तरह वसूली होगी।
जिले में कई अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों के पास मेडिकल कचरे के निस्तारण की व्यवस्था नहीं है। यह अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल कचरे को खुले में फेंक देते हैं या फिर नगर पालिका के कूड़ेदान में डाल देते हैं। इस कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बांदा के क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का अनुपालन न करने वाले नर्सिंगहोम को नोटिस जारी कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर धनराशि की रिकवरी तत्काल किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर धनराशि जमा न करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई कर भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। इस कार्रवाई से नर्सिंग होम संचालकों में खलबली मची है।
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जिले में कई अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों के पास मेडिकल कचरे के निस्तारण की व्यवस्था नहीं है। यह अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल कचरे को खुले में फेंक देते हैं या फिर नगर पालिका के कूड़ेदान में डाल देते हैं। इस कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है।
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उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बांदा के क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का अनुपालन न करने वाले नर्सिंगहोम को नोटिस जारी कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर धनराशि की रिकवरी तत्काल किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर धनराशि जमा न करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई कर भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। इस कार्रवाई से नर्सिंग होम संचालकों में खलबली मची है।
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