फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   mahoba news

पुलिस का खेल: न गंभीर धारा लगाई, न बाल श्रम कानून

Sat, 27 Feb 2021 10:35 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 27 Feb 2021 10:35 PM IST
विज्ञापन
mahoba news
कुलपहाड़ (महोबा)। क्षेत्र के मगरौल खुर्द में निर्माणाधीन पानी की टंकी परिसर की दीवार पर तराई के दौरान करंट की चपेट में आने से हुई निर्मल अहिरवार (11) की मौत के मामले में पुलिस ने खेल कर दिया। पुलिस ने निर्माण करा रहे ठेकेदार के मेड स्तर के तीन लोगों के खिलाफ न तो गंभीर धारा में रिपोर्ट दर्ज की और न ही बाल श्रम कानून उल्लंघन का ही मामला दर्ज किया। खास बात तो यह कि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद शनिवार शाम तक थानेदार घटनास्थल पर भी नहीं गए।
विज्ञापन

इस मामले में निर्मल के चाचा मगरोल खुर्द निवासी केशव प्रसाद कुलपहाड़ थाने में तहरीर दी। उनका आरोप है कि अजनर थाने के पुरवा बडखेरा निवासी पुष्पेंद्र , चंद्रभान और कालीचरण शुक्रवार को निर्माणाधीन टंकी में काम कराने के लिए भतीजे निर्मल और भांजे अंकित को ले गए थे। वहां काम के दौरान करंट लगने से निर्मल की मौत हो गई। भांजा अनिकेत गंभीर रूप से झुलस गया। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
विज्ञापन

थानेदार बोले
हादसे का शिकार हुए निर्मल के चाचा की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ लापरवाही से काम कर जान लेने (आईपीसी की धारा 304 ए) के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। तहरीर में बाल श्रम संबंधी बात का जिक्र नहीं है। इसलिए बाल श्रम कानून उल्लंघन का मामला नहीं दर्ज किया है। नामजद आरोपी कौन है, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। अभी तक घटनास्थल नहीं गया हूं। निर्मल के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद घटनास्थल का मुआयना करूंगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

-रविंद्र तिवारी, कोतवाली प्रभारी, कुलपहाड़
आरोपी पकड़े गए
निर्मल की मौत के मामले के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। सभी से थाने में पूछताछ की जा रही है। हालांकि, पुलिस अफसर आरोपियों के पकड़े जाने के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं।

श्रम विभाग करेगा जांच
पानी की टंकी का निर्माण कराने वाले ठेकेदार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टंकी परिसर में बच्चों से काम कराने का मामला सामने आने पर श्रम विभाग भी जांच करेगा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी। मामला बाल श्रम कानून उल्लंघन का मिला, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed