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हत्या के मामले में ब्लॉक प्रमुख कबरई व जिला पंचायत सदस्य की मुश्किलें बढ़ीं

Fri, 29 Oct 2021 11:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Oct 2021 11:36 PM IST
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In the case of murder, the difficulties of the block chief Kabrai and district panchayat member increased.
महोबा। सात वर्ष पहले हुई हत्या व जानलेवा हमले के मामले में कबरई ब्लॉक प्रमुख व उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस द्वारा दो बार एफआर लगाने के बाद वादी के साक्ष्य सहित दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम ने ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत सदस्य को तलब किया है। जिसके लिए 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है।
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घटना 11 मार्च 2014 की है। खरेला निवासी राजू सिंह उर्फ अवनींद्र सिंह की रायफल से भरत तिवारी की हत्या हो गई थी जबकि चैनू नाई घायल हो गया था। वादी पुष्पराज सिंह की तहरीर पर राजू सिंह, रमा सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में राजू सिंह, रमा सिंह समेत चार लोगों के नाम अलग करते हुए एफआर लगाकर न्यायालय में पत्रावली पेश की थी। जिसके बाद वादी ने दोबारा मामला दर्ज कराने की न्यायालय में अर्जी दी थी।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम (विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) राजीव कुमार पालीवाल ने मामले में राजू सिंह को हत्या व उनकी पत्नी रमा सिंह को हत्या के लिए प्रेरित करने के लिए मामले में 30 नवंबर को तलब किया है। वादी पक्ष के वकील मुरारीलाल अग्रवाल ने बताया कि गोलीकांड में घायल चैनू नाई, मृतक भरत के भाई लखनलाल समेत तीन लोगों ने बयानों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को 30 नवंबर को तलब किया है।
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