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सिपाही अरुण यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज

Wed, 22 Dec 2021 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 22 Dec 2021 11:54 PM IST
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Hearing on bail plea of constable Arun Yadav today
कबरई (महोबा)। कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में जेल में निरुद्घ सिपाही अरुण यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने तारीख तय कर दी है। सिपाही की याचिका पर 23 दिसंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले उच्च न्यायालय में छह दिसंबर को सुनवाई होनी थी लेकिन फाइलें अधिक होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी।
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गौरतलब है कि क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था। अगले दिन आठ सितंबर को वह अपनी गाड़ी में गोली लगने से घायल मिले थे और 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव व दो व्यापारियों सुरेश सोनी व ब्रह्मदत्त के खिलाफ भ्रष्टाचार व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने चार आरोपियों को अक्तूबर 2020 में जेल भेजा था जबकि मुख्य आरोपी एक लाख का इनामी आईपीएस अभी भी फरार है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि जेल में निरुद्घ सिपाही की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी है जबकि जबकि दरोगा की याचिका पर सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई।
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