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फरार भाजपा मंडल अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका पर 18 को होगी सुनवाई

Fri, 13 May 2022 11:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 May 2022 11:57 PM IST
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Hearing on bail plea of BJP Mandal President on 18
कबरई। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट व धमकी दिए जाने के मामले में फरार चल रहे भाजपा मंडल अध्यक्ष कबरई हुकुम सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। उच्च न्यायालय ने अब अग्रिम जमानत पर सुनवाई की तिथि 18 मई निर्धारित की है।
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इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी सुरेश सोनी के पुत्र शिवम सोनी ने तीन साथियों के साथ 13 मार्च को इंद्रकांत के घर में घुसकर परिजनों से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
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जिला जज देवेंद्र सिंह ने तीन आरोपियों की जमानत मंजूर करते हुए फरार आरोपी हुकुम सिंह के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया था। 19 अप्रैल को जिला जज ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब हुकुम सिंह के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 मई तय की गई है।
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