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आरोपियों की जमान याचिका पर 18 अप्रैल को होगी सुनवाई
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कबरई (महोबा)। कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी सिपाही अरुण यादव व व्यापारी सुरेश सोनी की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अब सुनवाई की अगली तारीख 18 अप्रैल तय कर दी है।
गौरतलब है कि क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था।
अगले दिन आठ सितंबर को वह अपनी गाड़ी में गोली लगने से घायल मिले थे और 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी। एसआईटी की जांच में मामला आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने व भ्रष्टाचार का पाया था।
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जिसके आधार पर तत्कालीन एसपी, तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देेवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव व दो व्यापारियों सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने चार आरोपियों को जेल भेजा था जबकि मुख्य आरोपी एक लाख का ईनामी आईपीएस अभी भी फरार है।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले में आरोपी सिपाही अरुण यादव व सुरेश सोनी की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी थी। जो नहीं हो सकी। सुनवाई के लिए अगली तारीख बढ़ाकर 18 अप्रैल कर दी गई है।
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गौरतलब है कि क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था।
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अगले दिन आठ सितंबर को वह अपनी गाड़ी में गोली लगने से घायल मिले थे और 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी। एसआईटी की जांच में मामला आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने व भ्रष्टाचार का पाया था।
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जिसके आधार पर तत्कालीन एसपी, तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देेवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव व दो व्यापारियों सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने चार आरोपियों को जेल भेजा था जबकि मुख्य आरोपी एक लाख का ईनामी आईपीएस अभी भी फरार है।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले में आरोपी सिपाही अरुण यादव व सुरेश सोनी की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी थी। जो नहीं हो सकी। सुनवाई के लिए अगली तारीख बढ़ाकर 18 अप्रैल कर दी गई है।