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कामधेनु एवं मिनी कामधेनु योजना से आएगी खुशहाली
ब्यूरो/अमर उजाला, महोबा
Updated Wed, 21 Jan 2015 11:44 PM IST
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कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 30 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में स्वयं व्यय करने हाेंगे। जबकि 90 लाख रुपये बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करना होगा। इस योजना के तहत ब्याज की धनराशि अधिकतम 32 लाख रुपये विभाग द्वारा अदा की जाएगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. सादिक अली ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदक के पास शेड के अतिरिक्त दो एकड़ कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। साथ ही वह पशुपालन में रुचि और पर्याप्त अनुभव रखता हो। वहीं मिनी कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 13.09 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में स्वयं लगाना होगा। साथ ही 39.27 लाख रुपये बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करने होंगे। ब्याज की धनराशि अधिकतम 14.14 लाख रुपये महकमे द्वारा अदा की जाएगी। इस योजना के लिए लाभार्थी के पास शेड की भूमि के अतिरिक्त एक एकड़ कृषि योग्य भूमि और पशुपालन में रुचि के साथ पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है। उन्हाेंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर 16 फरवरी तक मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मेें फार्म जमा कर सकते हैं। लाभार्थी का चयन 19 फरवरी को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
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