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महोबाः बिना रायल्टी गिट्टी के उठान पर क्रशर संचालक पर दर्ज होगा केस

Mon, 24 Aug 2020 11:03 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 24 Aug 2020 11:03 PM IST
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Crusher operator will be booked on lifting without royalty ballast in mahoba
कबरई स्थित खनिज चेकपोस्ट के निरीक्षण में निर्देश देते डीएम - फोटो : MAHOBA
महोबा। बिना रायल्टी के लोकेशन माफियाओं द्वारा ट्रक निकाले जाने की शिकायतों पर जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने रविवार देर शाम कस्बा कबरई के बांदा मार्ग व कानपुर रोड स्थित खनिज चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खनिज बैरियर पर तैनात कर्मचारियों को लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी। कहा कि बिना रायल्टी या ओवरलोड ट्रक निकले तो चालक से पूछताछ कर क्रशर संचालक पर कार्रवाई की जाए।
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निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि खनिज चेकपोस्ट पर किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। विभागीय कर्मचारी 24 घंटे पास होने वाले ट्रकों पर पैनी नजर रखें। उन्होंने कहा कि बिना रायल्टी और ओवरलोड वाहनों को किसी भी कीमत पर न निकलने दिया जाए।
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बिना एमएम-11 के ट्रक ले जा रहे चालकों से पूछताछ की जाए और जिस क्रशर से गिट्टी व बोल्डर का उठान हुआ है उस पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने एडीएम आरएस वर्मा को निर्देश जारी किए हैं कि वे तहसील, पुलिस और प्रशासन की टीमें गठित करें व ओवरलोड और बिना रायल्टी के वाहन पास होने पर पूरी पाबंदी सुनिश्चित कराएं। इस काम में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। अगर किसी के खिलाफ लापरवाही के साक्ष्य मिलते हैं, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
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खनन में चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी: डीएम
महोबा। अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए डीएम ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिले के खनन पट्टाधारकों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने खनन पट्टाधारकों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे उच्चतम न्यायालय, एनजीटी और शासन के आदेशों के अनुसार ही खनन कार्य कराएं, अन्यथा एफआईआर दर्ज कर पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा। कहा कि खनन परिक्षेत्र में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं।

कुछ पट्टाधारकों ने 2015 से सरकार का पैसा नहीं जमा किया है, वे अतिशीघ्र पैसा जमा करा दें, अन्यथा पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। खनन में किसी भी प्रकार की चोरी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। डीएम ने पट्टाधारकों से खनन परिक्षेत्र में फलदार और छायादार वृक्ष लगाने के निर्देश दिए। कहा कि स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर और पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद खनन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए।
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