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हत्या के मामले में चार को उम्रकैद

Mon, 04 Jul 2016 10:48 PM IST
अमर उजाला महोबा
अमर उजाला महोबा Updated Mon, 04 Jul 2016 10:48 PM IST
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Life imprisonment for killing four
अदालत का फैसला
अपर जिला सत्र न्यायाधीश राम कुशल ने हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना महोबकंठ के रिवई में पुरानी रंजिश के चलते चार लोगों ने 24 मार्च 2010 को गांव के सत्य प्रकाश यादव घर में घुसकर हमला किया था। बाद में उसे घर से घसीट कर गोली मार दी थी। मृतक के भाई बलवान ने रवींद्र पुत्र खूबचंद, देवी सिंह पुत्र नंदन सिंह, अरविंद पुत्र देवी सिंह निवासी रिवई व राम सिंह निवासी ब्यारजौ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।


पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। अपर जिला जज ने सोमवार को दोनों पक्षों कें गवाह और बहस सुनने के बाद रवींद्र, देवी सिंह, अरविंद और राम सिंह को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने की।
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