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लूट में दो को चार साल कैद

Sat, 02 Jul 2022 11:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 02 Jul 2022 11:51 PM IST
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crime
महोबा। लूटपाट के 13 साल पुराने मामले में न्यायालय ने फैसला सुुनाते हुए दो अभियुक्तों को चार-चार वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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घटना 29 मार्च 2009 की रात 08.30 बजे की है। मुख्यालय निवासी आकाश जायसवाल बाइक से चरखारी जा रहा था। तभी रेलवे क्रॉसिंग के समीप सूपा चौराहे पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने उसे रोक लिया। इसके बाद मारपीट करते हुए तीन चांदी की अंगूठी व मोबाइल लूट लिया था। पीड़ित ने कोतवाल में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव कुमार पालीवाल ने शनिवार को फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि घटना में शामिल प्रदीप व सुशील अहिरवार को सजा सुनाई। एक अभियुक्त फरार है।
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