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दरोगा समेत चारों आरोपियों की जमानत पर फिर टली सुनवाई

Wed, 25 May 2022 11:27 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 May 2022 11:27 PM IST
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कबरई (महोबा)। इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में जेल में निरुद्घ तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव, क्रशर कारोबारी सुरेश सोनी व ब्रह्मदत्त की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई एक बार फिर टल गई। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अब 31 मई को सुनवाई के लिए अगली तिथि तय की है।
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क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था। 13 सितंबर 2020 को गले में गोली लगने से इंद्रकांत की मौत हो गई थी। एसआईटी की जांच के बाद भ्रष्टाचार व आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया था। चार आरोपी जेल में हैं जबकि तत्कालीन एक लाख के ईनामी आईपीएस पाटीदार अभी फरार चल रहे हैं।
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