{"_id":"6155fec28ebc3e0de90f746a","slug":"court-saja-mahoba-mahoba-news-knp6554977175","type":"story","status":"publish","title_hn":"मारपीट के मामले में तीन को सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मारपीट के मामले में तीन को सजा
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महोबा। मारपीट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अमन शुक्ला ने तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई। थाना श्रीनगर के तिंदौली गांव निवासी पुष्पेंद्र ने वर्ष 2014 में मारपीट का मामला दर्ज कराया था। गुरुवार को सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने फैसला सुनाया।
अभियुक्त इंद्रसिंह व दीपक को छह-छह माह की सजा जबकि गुलाब को दो वर्ष की सजा सुनाई गई। साथ ही सात हजार रुपये का जुुर्माना लगाया। मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अंकेश राम ने की। (संवाद)
गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को तीन वर्ष चार माह की सजा
महोबा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अवनीश कुमार राय ने जनपद हमीरपुर के पढ़ौरी निवासी कल्लू सिंह को वर्ष 2014 के गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीन वर्ष चार माह के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया। मुकदमे की पैरवी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने की। (संवाद)
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अभियुक्त इंद्रसिंह व दीपक को छह-छह माह की सजा जबकि गुलाब को दो वर्ष की सजा सुनाई गई। साथ ही सात हजार रुपये का जुुर्माना लगाया। मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अंकेश राम ने की। (संवाद)
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गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को तीन वर्ष चार माह की सजा
महोबा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अवनीश कुमार राय ने जनपद हमीरपुर के पढ़ौरी निवासी कल्लू सिंह को वर्ष 2014 के गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीन वर्ष चार माह के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया। मुकदमे की पैरवी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने की। (संवाद)
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