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268 लाभार्थियों को मिलेगा शादी अनुदान योजना का लाभ

Wed, 04 Nov 2020 10:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2020 10:33 PM IST
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समीक्षा बैठक में जानकारी देते डीएम - फोटो : MAHOBA
महोबा। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बुधवार को अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग के गरीब लोगों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना की समीक्षा की। डीएम ने कहा कि धनराशि आवंटित कर दी गई है। इस योजना से एससी के 66, सामान्य के 33, पिछड़ा वर्ग के 169 के लोग लाभांवित होंगे। कुल 268 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
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कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए 13.2 लाख, सामान्य वर्ग के लिए 6.6 लाख, पिछड़ा वर्ग के लिए 33.8 लाख रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है। जिससे 268 पात्र लाभांवित होंगे। इस बार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 65 लोगों का लक्ष्य दिया गया है।
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जिसे विकासखंड व नगर निकाय को बांट दिया गया है। डीएम ने निर्देश दिए कि लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत पात्रों को लाभांवित किया जाए। कहा कि शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आय गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये व नगर क्षेत्र में 56,460 रुपये निर्धारित है। शादी की तिथि को कन्या की उम्र 18 वर्ष और वर की उम्र 21 से अधिक होना चाहिए। बैठक में पीडी डीएन पांडेय, समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, सुधीर कुमार, सूचना अधिकारी सतीश यादव आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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