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पालिका अध्यक्ष के निरीक्षण में नदारद मिले सफाईकर्मी

Tue, 05 Apr 2022 01:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 05 Apr 2022 01:03 AM IST
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Bail granted to all the three accused in jail
कबरई (महोबा)। 13 मार्च को मृतक व्यापारी इन्द्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से घर मे घुसकर मारपीट किए जाने के मामले में जेल में निरुद्ध तीन आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने मंजूर कर ली है।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका चौधरी द्वारा 24 मार्च को खारिज कर दी थी। 25 मार्च को आरोपी पक्ष द्वारा जिला न्यायाधीश के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह ने सुनवाई के लिए 28 तारीख दी थी। सोमवार के दिन बहस के बाद जिला न्यायाधीश द्वारा 31 मार्च सुनवाई की तारीख दी गई थी, किन्तु सुनवाई न हो पाने के कारण जिला न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की अगली तारीख चार अप्रैल कर दी गई थी। जिस पर सोमवार के दिन सुनवाई करते हुए जिला जज देवेंद्र सिंह द्वारा तीनों आरोपी सुरेश सोनी के पुत्र शिवम सोनी,धीरेन्द्र सिंह उर्फ टिंकू व विमल सिंह आरोपियों की जमानत मंजूर कर दी। इसी मामले का चौथा आरोपी भाजपा मंडल अध्यक्ष हुकुम सिंह पुलिस पकड़ से बाहर है।
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