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गरीबों के लिए प्राधिकरण में नि:शुल्क न्याय की व्यवस्था

Fri, 28 Oct 2016 10:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, महोबा
अमर उजाला ब्यूरो, महोबा Updated Fri, 28 Oct 2016 10:24 PM IST
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Authority for the poor in the free system of justice
शिविर में जानकारी देते अधिकारी व मौजूद छात्र - फोटो : अमर उजाला
विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत शुक्रवार को आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में छात्रों को छोटे-छोटे कानून की जानकारी दी गई। न्यायिक अधिकारियाें ने कहा कि जानकारी के अभाव में लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं। प्राधिकरण में गरीबों व असहायों के लिए नि:शुल्क न्याय की व्यवस्था
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की गई है।सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज में आयोजित शिविर में प्रधान न्यायाधीश श्यामलाल कोरी ने कहा कि प्राधिकरण जगह-जगह शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों तक कानून की जानकारी पहुंचाना है। छात्र शिविर में मिली जानकारी परिजनों व पड़ोसियों को दें।
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यदि कोई भी गरीब न्याय से वंचित हो तो उसे प्राधिकरण भेजा जाए।प्राधिकरण के सचिव संजय कुमार ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने छात्रों को रोजाना उपयोग में आने वाले छोटे छोटे कानून की जानकारी दी। इस मौके पर
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कालेज के प्रधानाचार्य विपिन बिहारी द्विवेदी, सहयोगी सेवा संस्थान की अध्यक्षा नेहा चंसौरिया, केशव प्रसाद शुक्ला, पंकज दीक्षित के अलावा अधिवक्ता व छात्र मौजूद रहे।
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