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बालिका से छेड़खानी के अभियुक्त को चार वर्ष की सजा

Thu, 03 Dec 2020 11:06 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Dec 2020 11:06 PM IST
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Accused of molesting girl child sentenced to four years
महोबा। बालिका से छेड़खानी के ढाई वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को फैसला सुनाया। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका गया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
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थाना कबरई के एक गांव में पांच जनवरी 2018 को 11 वर्षीय बालिका खेत में बकरियां चरा रही थी। तभी समीप में स्थित खेत के मालिक ने बालिका से अश्लील हरकतें करते हुए छेड़खानी कर दी थी। बालिका के शोर-शराबा मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया था। बालिका के पिता ने छह जनवरी को थाना कबरई में आरोपी हरिदास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहे मुकदमें में दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि छेड़खानी के आरोप में अभियुक्त हरिदास को चार वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना, धमकी देने में दो वर्ष की सजा व तीन हजार रुपये जुर्माना और लैंगिक अपराध में चार वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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