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Maharajganj News: तीन अभियुक्तों को एक दिन की सजा सुनाई
Tue, 09 Sep 2025 02:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Tue, 09 Sep 2025 02:03 AM IST
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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने सोमवार को तीन अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को दोषी करार दिया और जुर्माना लगाया है।
अभियोजन के अनुसार पहला मामला वर्ष 1998 का है। इसमें आरोपी राजेश कुमार निवासी कस्बा परसामलिक के खिलाफ कोल्हई थाने में अवैध असलहा बरामदगी के मामले में केस दर्ज किया था, जिसमें विवेचक दरोगा ने प्रकरण की जांच कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोष सिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि व एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
इसी तरह मामला वर्ष 1995 का है, जिसमें आरोपी शमसुद्दीन निवासी कोल्हुई बाजार, फूलपुर थाना कोल्हुई के खिलाफ मारपीट के दौरान जानमाल की धमकी देना और अवैध असलहा लहराने के मामले में बृजमनगंज थाने में केस दर्ज हुआ था, जिसमें विवेचक दरोगा की ओर से विवेचना की कार्रवाई पूरा करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोष सिद्ध अभियुक्त को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। 1300 रुपये का जुर्माना लगाया है।
वहीं तीसरा मामला वर्ष 1995 का है, जिसमें आरोपी राममिलन निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल,जनपद गोरखपुर के खिलाफ डकैती करने का प्रयास करना और संपत्ति का नुकसान के मामले में बृजमनगंज थाने में केस दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियुक्त को एक दिन की सजा सुनाई है। संवाद
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अभियोजन के अनुसार पहला मामला वर्ष 1998 का है। इसमें आरोपी राजेश कुमार निवासी कस्बा परसामलिक के खिलाफ कोल्हई थाने में अवैध असलहा बरामदगी के मामले में केस दर्ज किया था, जिसमें विवेचक दरोगा ने प्रकरण की जांच कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोष सिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि व एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
इसी तरह मामला वर्ष 1995 का है, जिसमें आरोपी शमसुद्दीन निवासी कोल्हुई बाजार, फूलपुर थाना कोल्हुई के खिलाफ मारपीट के दौरान जानमाल की धमकी देना और अवैध असलहा लहराने के मामले में बृजमनगंज थाने में केस दर्ज हुआ था, जिसमें विवेचक दरोगा की ओर से विवेचना की कार्रवाई पूरा करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोष सिद्ध अभियुक्त को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। 1300 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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वहीं तीसरा मामला वर्ष 1995 का है, जिसमें आरोपी राममिलन निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल,जनपद गोरखपुर के खिलाफ डकैती करने का प्रयास करना और संपत्ति का नुकसान के मामले में बृजमनगंज थाने में केस दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियुक्त को एक दिन की सजा सुनाई है। संवाद
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