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Maharajganj News: तीन लाख वार्षिक आय वाले भी शादी अनुदान के पात्र

Wed, 18 Jun 2025 12:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Wed, 18 Jun 2025 12:44 AM IST
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Those with three lakh annual income are also eligible for marriage grant
महराजगंज। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान का दायरा शासन स्तर से बढ़ा दिया गया है। अब तीन लाख वार्षिक आय वाले परिवार भी अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले यह दायरा सिर्फ दो लाख रुपये तक ही था।
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शादी अनुदान की धनराशि बढ़ाए जाने के साथ ही नियम में बदलाव किया गया है। अब तीन लाख सालाना आय वाले लोगों को भी अनुदान का लाभ दिया जाएगा। पहले दो लाख रुपये सालाना आय वाले लोग योजना से लाभान्वित हो रहे थे। प्रदेश सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पूर्व में दो लाख रुपये सालाना कमाने वाले लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। हाल ही में शासन स्तर से इस योजना के अंतर्गत शादी अनुदान की धनराशि 51 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई। धनराशि बढ़ने के बाद अब इसमें सालाना आय का दायरा बढ़ाया गया है।
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