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Maharajganj News: तीन बार तोड़ा नियम तो छह माह तक नहीं चला सकेंगे वाहन, डीएल होगा सस्पेंड

Thu, 22 Oct 2026 01:58 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:58 AM IST
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The rule will apply to all of the district's more than 400,000 driving licence holders.
महराजगंज। जिले में यातायात नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। परिवहन विभाग के नए नियम के तहत बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों को वाहन संचालन के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। चालान और जुर्माना भरने के बाद भी नियम तोड़ने पर संबंधित का डीएल छह माह के लिए निरस्त कर दिया जाएगा।
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एआरटीओ कार्यालय के अनुसार, जिले में चार लाख से अधिक डीएल धारक हैं, जिन्हें इस नए नियम का अनुपालन करना होगा। नया नियम लोगों में यातायात नियमों के प्रति जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। परिवहन विभाग के प्रावधान के अनुसार, यदि एक माह के भीतर कोई वाहन चालक तीन बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा।
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कई बार देखा जाता है कि चालक चालान भरने के बाद फिर से तेज रफ्तार, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और गलत दिशा में वाहन चलाने लगते हैं। इसी लापरवाही पर रोक लगाने के लिए विभाग ने सख्त कदम उठाया है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के पीछे मुख्य वजह यातायात नियमों की अनदेखी है। नए नियम से लोग नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
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विभाग ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर निगरानी बढ़ा दी है। सीसीटीवी कैमरों और ई-चालान प्रणाली से उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा रही है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियम का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।


बोले अधिकारीसभी डीएल धारकों से उनके प्रपत्र में दर्ज मोबाइल नंबर दुरुस्त कराया जा रहा। अगर महीने में तीन बार यातायात नियम तोड़ते हैं तो नया साॅफ्टवेयर खुद उनका डीएल छह माह के लिए सस्पेंड कर देगा।
- मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ
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