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Maharajganj News: दहेज हत्या के मामले में चार दोषियों को 10-10 साल की सजा

Thu, 22 Oct 2026 02:18 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:18 AM IST
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The incident took place in Amodha village, within the jurisdiction of the Ghughli police station.
महराजगंज। दहेज हत्या के मामले में अदालत ने चार दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर प्रत्येक को तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला घुघली थाना क्षेत्र के अमोढ़ा गांव का है। दोषियों में रवि प्रताप पुत्र परदेशी, परदेशी पुत्र सुखलाल, कौशिल्या पत्नी परदेशी और शकुंतला पत्नी जितेंद्र शामिल हैं। चारों अमोढ़ा गांव के निवासी हैं।
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मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उन्हें दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
विवाहिता को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था।
घटना नौ नवंबर 2020 की है। पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाए और आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया गया। पुलिस की विवेचना और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई पूरी हुई। उसके बाद चारों आरोपितों को दोषी ठहराया गया और सजा दी गई।
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