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Maharajganj News: समूह की सदस्य का खेल, बीमारी के नाम पर हड़प ली जमापूंजी
Wed, 23 Jul 2025 12:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Wed, 23 Jul 2025 12:56 AM IST
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गांधी नगर स्थित आसरा आवास में परिवार के साथ बैठी पीड़ित अर्चना।
महराजगंज। शहर के आसरा आवास निवासी अर्चना ने समूह की एक महिला पर समूह का 1.58 लाख रुपये हड़पने और अपने परिवार के साथ मिलकर मारपीट का आरोप लगाया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 18 जुलाई को शहर के वीरबहादुर नगर निवासी आरोपी जोहरा खातून, महिबुननिशा, नाथू, नबुअत, शमीम, अमीर एवं नदीम पर धोखाधड़ी समेत अन्य धारा के तहत केस दर्ज किया है।
शहर के पिपरदेउरा मोहल्ले की आसरा आवास निवासी समूह की सदस्य अर्चना ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एक जून को वाद दाखिल किया था। दाखिल वाद में बताया कि एक समूह संचालित किया जाता है। इसमें 10 महिलाएं शामिल हैं। सभी कर्ज लेकर अपनी जरूरत पूरा करती हैं। आरोप है कि समूह की सदस्य जोहर खातून बीरबहादुर नगर में रहती हैं।
बेटे के ऑपरेशन की बात कहकर फरवरी 2024 में तीन किस्त में एक लाख 58 हजार रुपये समूह से ले ली। इसके बाद वह रकम लेकर एक माह में वापस करने की बात कही। उस समय जोहर ने कहा था कि खेत बेचकर रकम जमा कर देंगे। मार्च के अंतिम सप्ताह में रकम की मांग की गई तो जोहरा ने इरादा बदल दिया। उन्होंने कहा कि खेत बिका नहीं तो कर्ज कहां से जमा होगा। एक सितंबर 2024 को इस प्रकरण को लेकर समझौता हुआ। इसमें 10 दिन बाद रकम देने की बात कही गई। रकम जमा करने के लिए जब कहा जाता था तो टाल मटोलकर किनारा कस लेती थीं। इसे लेकर सख्ती बरती गई तो उनकी रकम जमा नहीं करने की बात कही गई।
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एक दिसंबर 2024 को दोपहर में समूह की रकम जमा करने के लिए कही। उनके घर गई तो जोहरा खातून, उसकी मां महिबुलनिशा, नाथू, यासीन शमीम, अमीर और नदीम अपशब्द बोलते हुए भगा दिए। जानमाल की धमकी दी गई। मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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शहर के पिपरदेउरा मोहल्ले की आसरा आवास निवासी समूह की सदस्य अर्चना ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एक जून को वाद दाखिल किया था। दाखिल वाद में बताया कि एक समूह संचालित किया जाता है। इसमें 10 महिलाएं शामिल हैं। सभी कर्ज लेकर अपनी जरूरत पूरा करती हैं। आरोप है कि समूह की सदस्य जोहर खातून बीरबहादुर नगर में रहती हैं।
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बेटे के ऑपरेशन की बात कहकर फरवरी 2024 में तीन किस्त में एक लाख 58 हजार रुपये समूह से ले ली। इसके बाद वह रकम लेकर एक माह में वापस करने की बात कही। उस समय जोहर ने कहा था कि खेत बेचकर रकम जमा कर देंगे। मार्च के अंतिम सप्ताह में रकम की मांग की गई तो जोहरा ने इरादा बदल दिया। उन्होंने कहा कि खेत बिका नहीं तो कर्ज कहां से जमा होगा। एक सितंबर 2024 को इस प्रकरण को लेकर समझौता हुआ। इसमें 10 दिन बाद रकम देने की बात कही गई। रकम जमा करने के लिए जब कहा जाता था तो टाल मटोलकर किनारा कस लेती थीं। इसे लेकर सख्ती बरती गई तो उनकी रकम जमा नहीं करने की बात कही गई।
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एक दिसंबर 2024 को दोपहर में समूह की रकम जमा करने के लिए कही। उनके घर गई तो जोहरा खातून, उसकी मां महिबुलनिशा, नाथू, यासीन शमीम, अमीर और नदीम अपशब्द बोलते हुए भगा दिए। जानमाल की धमकी दी गई। मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।