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Maharajganj News: दहेज की रकम कम देने को लेकर वर पक्ष ने शादी से किया इंकार
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लड़की पक्ष द्वारा शादी के लिए दिया गया करीब ढाई लाख मांगने पर जान से मारने की मिल रही है धमकी
18 अप्रैल 2024 को तय थी शादी
संवाद न्यूज एजेंसी
ठूठीबारी। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती शादी दहेज की रकम कम होने पर वर पक्ष ने शादी तोड़ दी। रकम मांगने पर युवती के घरवालों को वर पक्ष की ओर से धमकी दी जाने लगी है। युवती की तहरीर पर पुलिस आरोपी युवक के पिता, मां व युवक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, युवती की शादी निचलौल क्षेत्र के एक गांव में 18 अप्रैल 2024 को तय थी। शादी में तयशुदा दो लाख साठ हजार रुपये लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष को दे भी दिया था। दहेज की रकम कम होने को लेकर लड़के पक्ष ने शादी से इन्कार कर दिया। लड़की पक्ष द्वारा दहेज की रकम वापस मांगी गई तो वर पक्ष ने साफ इंकार कर दिया और उल्टे उन्हें जान से मारने के साथ लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी जाने लगी।
युवती के पिता ने बताया कि लड़के पक्ष द्वारा 10 लाख रुपये दहेज मांगा जा रहा था। पहले से दी गई रकम वापस करने के बजाए जान से मारने की धमकी दी जाने लगी।
प्रभारी कोतवाल कंचन राय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
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18 अप्रैल 2024 को तय थी शादी
संवाद न्यूज एजेंसी
ठूठीबारी। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती शादी दहेज की रकम कम होने पर वर पक्ष ने शादी तोड़ दी। रकम मांगने पर युवती के घरवालों को वर पक्ष की ओर से धमकी दी जाने लगी है। युवती की तहरीर पर पुलिस आरोपी युवक के पिता, मां व युवक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, युवती की शादी निचलौल क्षेत्र के एक गांव में 18 अप्रैल 2024 को तय थी। शादी में तयशुदा दो लाख साठ हजार रुपये लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष को दे भी दिया था। दहेज की रकम कम होने को लेकर लड़के पक्ष ने शादी से इन्कार कर दिया। लड़की पक्ष द्वारा दहेज की रकम वापस मांगी गई तो वर पक्ष ने साफ इंकार कर दिया और उल्टे उन्हें जान से मारने के साथ लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी जाने लगी।
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युवती के पिता ने बताया कि लड़के पक्ष द्वारा 10 लाख रुपये दहेज मांगा जा रहा था। पहले से दी गई रकम वापस करने के बजाए जान से मारने की धमकी दी जाने लगी।
प्रभारी कोतवाल कंचन राय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।