{"_id":"6586e1666485585ecd0ed9d8","slug":"thank-you-for-shopping-visit-again-was-written-in-english-on-green-polythene-maharajganj-news-c-206-1-sgkp1021-12319-2023-12-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: हरे रंग के पाॅलीथीन पर अंग्रेजी में लिखा था थैंक्यू फार शाॅपिंग विजिट अगेन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: हरे रंग के पाॅलीथीन पर अंग्रेजी में लिखा था थैंक्यू फार शाॅपिंग विजिट अगेन
Sat, 23 Dec 2023 07:02 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sat, 23 Dec 2023 07:02 PM IST
विज्ञापन
महराजगंज। राम ग्राम वार्ड नंबर दो दुर्गा टोल थाना परासी जनपद नवल परासी नेपाल निवासी जलेंधर को दस साल कारावास के साथ दो लाख रुपये का अर्थदंड लग चुका है। अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या एक पवन कुमार श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई करते हुए अपने विस्तृत फैसले में जरूरी तथ्यों का उल्लेख किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अलावा सभी तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने कारावास की सजा से दंडित किया है। उसके पास से बरामद पाॅलीथिन पर अंग्रेजी में थैंक्यू फॉर शॉपिंग विजिट अगेन लिखा था।
न्यायालय के विस्तृत फैसले में पूरे घटनाक्रम को दर्शाया गया है। अभियुक्त की ओर से अपनी बेगुनाही के लिए कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। जलेंधर के विरुद्ध थाना सोनौली पुलिस ने अपराध का आरोप पत्र न्यायालय में विचारण के लिए प्रेषित किया। अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि 20 सितंबर 2016 को उपनिरीक्षक मनीर कुमार सिंह टीम के साथ व एसएसबी के निरीक्षक सुखबीर सिंह संयुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की जांच कर रहे थे। फरेंदी तिवारी स्थित धौरहरा प्राथमिक पाठशाला के पास टीम जांच कर रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर राम ग्राम वार्ड नं दो दुर्गा टोला, थाना परसी, जनपद नवलपरासी नेपाल निवासी जलेंधर को तीन किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता राघवेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी तर्कों को सुनने के लिए न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। संवाद
विज्ञापन
न्यायालय के विस्तृत फैसले में पूरे घटनाक्रम को दर्शाया गया है। अभियुक्त की ओर से अपनी बेगुनाही के लिए कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। जलेंधर के विरुद्ध थाना सोनौली पुलिस ने अपराध का आरोप पत्र न्यायालय में विचारण के लिए प्रेषित किया। अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि 20 सितंबर 2016 को उपनिरीक्षक मनीर कुमार सिंह टीम के साथ व एसएसबी के निरीक्षक सुखबीर सिंह संयुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की जांच कर रहे थे। फरेंदी तिवारी स्थित धौरहरा प्राथमिक पाठशाला के पास टीम जांच कर रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर राम ग्राम वार्ड नं दो दुर्गा टोला, थाना परसी, जनपद नवलपरासी नेपाल निवासी जलेंधर को तीन किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता राघवेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी तर्कों को सुनने के लिए न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। संवाद
विज्ञापन