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Maharajganj News: बेटे पर बुजुर्ग पिता से मारपीट का आरोप, प्राथमिकी दर्ज
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बड़े बेटे ने किया था पिता के ऊपर जानलेवा हमला
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर दर्ज की गई प्राथमिकी
महराजगंज। कोतवाली क्षेत्र के सरडीहा गांव निवासी बुजुर्ग इंद्रासन (80) ने बड़े बेटे सदानंद पर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। स्थानीय पुलिस के प्राथमिकी दर्ज न किए जाने पर पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की शरण ली, जहां से कोतवाली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया गया है।
इंद्रासन ने बताया कि वह छोटे बेटे रामअचल के साथ रहते हैं। आरोप है कि बड़ा पुत्र सदानंद उनकी देखभाल और भरण-पोषण नहीं करता तथा इसी बात को लेकर वह उनसे और उनके छोटे पुत्र से रंजिश रखता है। 15 मार्च 2026 की शाम करीब छह बजे वह जंगल से जलावन लेकर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे सदानंद ने उन्हें गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे और फट्टे से हमला कर दिया। मारपीट में उनका सिर फट गया, दांत टूट गया तथा हाथ में गंभीर चोटें आईं।
शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर उनकी जान बचाई। घटना के बाद परिजनों ने डायल 112 तथा एंबुलेंस को सूचना दी। आरोप है कि घटना की सूचना देने के बावजूद कोतवाली पुलिस ने न तो चिकित्सकीय परीक्षण कराया और न ही प्राथमिकी दर्ज किया। केवल शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई कर मामले को निपटा दिया।
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इसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र भेजा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया है। सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि आरोपी सदानंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर दर्ज की गई प्राथमिकी
महराजगंज। कोतवाली क्षेत्र के सरडीहा गांव निवासी बुजुर्ग इंद्रासन (80) ने बड़े बेटे सदानंद पर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। स्थानीय पुलिस के प्राथमिकी दर्ज न किए जाने पर पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की शरण ली, जहां से कोतवाली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया गया है।
इंद्रासन ने बताया कि वह छोटे बेटे रामअचल के साथ रहते हैं। आरोप है कि बड़ा पुत्र सदानंद उनकी देखभाल और भरण-पोषण नहीं करता तथा इसी बात को लेकर वह उनसे और उनके छोटे पुत्र से रंजिश रखता है। 15 मार्च 2026 की शाम करीब छह बजे वह जंगल से जलावन लेकर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे सदानंद ने उन्हें गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे और फट्टे से हमला कर दिया। मारपीट में उनका सिर फट गया, दांत टूट गया तथा हाथ में गंभीर चोटें आईं।
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शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर उनकी जान बचाई। घटना के बाद परिजनों ने डायल 112 तथा एंबुलेंस को सूचना दी। आरोप है कि घटना की सूचना देने के बावजूद कोतवाली पुलिस ने न तो चिकित्सकीय परीक्षण कराया और न ही प्राथमिकी दर्ज किया। केवल शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई कर मामले को निपटा दिया।
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इसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र भेजा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया है। सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि आरोपी सदानंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।