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Maharajganj News: चेक बाउंस के मामले में छह माह सजा

Tue, 29 Oct 2024 02:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Tue, 29 Oct 2024 02:53 AM IST
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Six months imprisonment in check bounce case
महराजगंज। ठूठीबारी थाना क्षेत्र के लोहरौली गांव के अरविंद पटेल को चेक बाउंस के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने दोष सिद्ध करार करते हुए छह माह के साधारण कारावास व सात लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली महाराजगंज अंतर्गत लोहिया नगर, नगर पालिका परिषद महाराजगंज निवासी शैलेष कुमार पटेल पुत्र सीताराम दास ने 5 नवंबर 2013 को अरविंद पटेल को 3 लाख 90 हजार रुपये उधार दिया था, जिसके वापसी के क्रम में अरविंद पटेल ने 3 लाख 90 हजार रुपये का चेक दिया। परंतु खाते में अपर्याप्त धन होने के कारण उक्त चेक बाउंस हो गया। इस संदर्भ में शैलेष पटेल ने जब अरविंद पटेल को सूचना दी, तब उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद शैलेष पटेल ने अंतर्गत धारा 138 एनआई एक्ट अरविंद पटेल के विरुद्ध न्यायालय समक्ष वाद दाखिल किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने अभिलेखीय साक्ष्यों गवाहों व उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अरविंद कुमार पटेल को छह माह के साधारण कारावास तथा सात लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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