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Maharajganj News: पत्नी की हत्या में सात साल का सश्रम कारावास

Sat, 16 Dec 2023 08:57 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sat, 16 Dec 2023 08:57 PM IST
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Seven years rigorous imprisonment for murder of wife
महराजगंज। थाना निचलौल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बढ़या, गेठियहवां में पत्नी की हत्या में पति को सत्र/जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार ने सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि वादी मुकदमा जयराम निवासी ग्राम सभा बढ़िया गठियाहवा थाना 24 सितंबर 2019 को 6:15 बजे रिपोर्ट दर्ज कराया था। उसने बताया था कि उसके पिता गुलाब मुसहर शराब पीने के आदि हैं। 23 सितंबर 2019 की रात करीब नौ बजे शराब पीकर आए और मेरी मां मीरा उर्फ सलहनती से झगड़ा करने लगे। रात में करीब 11 बजे मेरी मां को मारते हुए गला पकड़कर एंठ दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। निचलौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाते समय उनकी रास्ते में मौत हो गई। विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई गई। संवाद
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