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Maharajganj News: सदर कोतवाल को न्यायालय ने किया तलब

Sun, 16 Apr 2023 12:58 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 16 Apr 2023 12:58 AM IST
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sadar kotwal called by court
महराजगंज। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर के विरुद्ध धारा 176 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश हुआ है। वादिनी कुसुम ने 156- 3 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मामले में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर ने न्यायालय के बार-बार के आदेश के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष अपने आख्या न प्रस्तुत करने के कारण अपर सत्र विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने धारा 176 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए कार्रवाई का आदेश पारित किया गया है। इस मामले में 17 अप्रैल 2023 तक न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर से आख्या व स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है। संवाद
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