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Maharajganj News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा

Tue, 12 Mar 2024 09:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Tue, 12 Mar 2024 09:40 AM IST
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Rape convict gets 10 years imprisonment
महराजगंज। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने नाबालिक लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने सोमवार को दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अपर सत्र न्यायाधीश, बालक न्यायालय में दाखिल वाद के मुताबिक सदर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक शख्स ने नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिस मामले में पुलिस पीड़िता के भाई की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एडीजीसी विनोद कुमार सिंह ने आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। संवाद
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