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Maharajganj News: आरटीई पोर्टल पर निजी स्कूलों को देनी होगी सूचना
Tue, 17 Sep 2024 03:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Tue, 17 Sep 2024 03:24 AM IST
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महराजगंज। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश पाने वाले बच्चों का डाटा अधिकांश स्कूल अबतक पोर्टल पर अपडेट नहीं कर सके हैं। बीएसए ने सभी निजी स्कूलों को बच्चों का डाटा पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश देते हुए 18 सितंबर तक का समय दिया है। इसके बाद भी अगर जानकारी नहीं अपलोड की गई तो उन स्कूलों के खिलाफ विभाग कार्रवाई कर सकता है।
जिले में आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत निजी स्कूलों में लॉटरी प्रक्रिया के तहत तीन चरणों में जरूरतमंद परिवारों के 1220 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया था। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों को बच्चों का डाटा आरटीई पोर्टल पर अपडेट करना था।
इसके लिए बीएसए श्रवण गुप्ता ने सभी स्कूलों पत्र जारी करते हुए निर्देश भी दिए थे। लेकिन इसके बाद भी सभी बच्चों का डाटा पोर्टल पर अपडेट नहीं हो सका है। बीएसए के निर्देश के बाद भी 1220 बच्चों के सापेक्ष 800 का ही डाटा पोर्टल पर अपडेट हो सका है।
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बीएसए ने इसके लिए फिर से सभी स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए 18 सितंबर तक का समय दिया है। इसके अलावा उन्होंने सभी निजी स्कूलों से फीस प्रतिपूर्ति की राशि पाने के लिए स्कूल का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवाने के निर्देश देते हुए इसकी सूचना भी आरटीई पोर्टल पर अपडेट करने को कहा है। निर्देश का अनुपालन न करने पर स्कूलों के खिलाफ विभाग कार्रवाई भी कर सकता है।
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जिले में आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत निजी स्कूलों में लॉटरी प्रक्रिया के तहत तीन चरणों में जरूरतमंद परिवारों के 1220 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया था। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों को बच्चों का डाटा आरटीई पोर्टल पर अपडेट करना था।
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इसके लिए बीएसए श्रवण गुप्ता ने सभी स्कूलों पत्र जारी करते हुए निर्देश भी दिए थे। लेकिन इसके बाद भी सभी बच्चों का डाटा पोर्टल पर अपडेट नहीं हो सका है। बीएसए के निर्देश के बाद भी 1220 बच्चों के सापेक्ष 800 का ही डाटा पोर्टल पर अपडेट हो सका है।
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बीएसए ने इसके लिए फिर से सभी स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए 18 सितंबर तक का समय दिया है। इसके अलावा उन्होंने सभी निजी स्कूलों से फीस प्रतिपूर्ति की राशि पाने के लिए स्कूल का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवाने के निर्देश देते हुए इसकी सूचना भी आरटीई पोर्टल पर अपडेट करने को कहा है। निर्देश का अनुपालन न करने पर स्कूलों के खिलाफ विभाग कार्रवाई भी कर सकता है।